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डॉक्टर पर चाकू से हमला करने के आरोपी को जमानत।

मां के कथित खराब इलाज को लेकर डॉक्टर पर चाकू से हमला करने के आरोपी को जमानत मिली: मद्रास उच्च न्यायालय

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विचाराधीन मामला विग्नेश द्वारा दायर की गई याचिका के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें उसे अपराध संख्या 400/2024 के संबंध में गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता विग्नेश को एक कथित घटना के बाद हिरासत में लिया गया था, जिसमें उस पर एक अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था, जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा था। विवाद 13.11.2024 को बढ़ गया , जब याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर डॉक्टर पर चाकू से हमला किया, जिससे डॉक्टर घायल हो गए।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब वह अपनी मां को मिल रहे चिकित्सा उपचार से असंतुष्ट था। उन्होंने आगे कहा कि आरोप झूठे हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और वह अपनी बेगुनाही का दावा करना जारी रखता है।

याचिकाकर्ता पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और तमिलनाडु मेडिकेयर सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2008 की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं । आरोपों में शामिल हैं:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 127(2)।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 115(2)।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 118(1)।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 121(2)।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 109

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351(3)।

तमिलनाडु मेडिकेयर सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2008 की धारा 3

ये धाराएँ स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर हमला करने और उन्हें धमकाने सहित विभिन्न आपराधिक अपराधों से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता पर डॉक्टर पर चाकू से हमला करने का आरोप है, जिससे उसे शारीरिक चोटें आईं। हालाँकि, डॉक्टर को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

बचाव पक्ष के वकील के. वेंकटेशन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है और वह किसी भी हिंसक आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि विग्नेश के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और उसका हिंसा का कोई इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, घटना के समय याचिकाकर्ता की माँ अस्पताल में भर्ती थी, और डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार से असंतुष्ट होने के कारण विवाद हुआ। वकील ने अदालत से याचिकाकर्ता की बेगुनाही और इस तथ्य के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया कि वह 14.11.2024 से पहले से ही जेल में बंद है ।

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दूसरी ओर, सरकारी वकील श्री लियोनार्ड अरुल जोसेफ सेल्वम ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता ने झगड़े के दौरान डॉक्टर को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि डॉक्टर को पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता विग्नेश को जमानत दे दी। अदालत ने इस तथ्य पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता पहले ही काफी समय जेल में बिता चुका है और अपराध की प्रकृति के कारण उसे इस स्तर पर और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि घायल पक्ष ठीक हो गया है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लगाईं:

1. याचिकाकर्ता को विद्वान XVIII मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सैदापेट, चेन्नई की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो जमानतदारों के साथ 15,000 रुपये का बांड निष्पादित करना होगा।

2. जमानतदारों को बांड पर अपनी तस्वीर और बाएं अंगूठे का निशान देना होगा, तथा मजिस्ट्रेट आधार कार्ड या बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों का उपयोग करके उनकी पहचान सत्यापित कर सकते हैं।

3. याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक वेल्लोर में रहना होगा और हर दिन सुबह 10:30 बजे वेल्लोर के सथुवाचारी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को रिपोर्ट करना होगा।

4. याचिकाकर्ता को जांच या परीक्षण के दौरान फरार होने से प्रतिबंधित किया गया है।

5. याचिकाकर्ता को जांच या परीक्षण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

6. इन शर्तों का उल्लंघन होने पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता भविष्य में फरार हो जाता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 269 के तहत एक नई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है ।

यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और तमिलनाडु मेडिकेयर सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2008 के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को हिंसा से बचाना और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सख्त शर्तें निर्धारित करते हुए जमानत देने का अदालत का फैसला आरोपी के अधिकारों और कानून को बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच संतुलन को दर्शाता है।

Ashish Sinha

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