सार्वजनिक सड़कों पर यातायात अवरोध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

सार्वजनिक सड़कों पर यातायात अवरोध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

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रायपुर | मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत अवरोधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों का उपयोग केवल यातायात के लिए होना चाहिए और किसी भी प्रकार की बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सड़क अवरोधकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएं। सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित होने वाले निजी कार्यक्रम, जन्मदिन पार्टियां, सामुदायिक भोज और अनधिकृत पंडालों के कारण यातायात बाधित न हो, इसके लिए कड़े प्रावधान लागू किए जाएंगे। सार्वजनिक सड़कों पर कब्जे को रोकने के लिए अतिक्रमण विरोधी अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन वाहनों का उपयोग अवैध रूप से सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने में किया जाता है, उन्हें जब्त किया जाए। इसके अलावा, आयोजकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस विभाग को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया गया है। एसओपी के तहत अनधिकृत सभाओं और कार्यक्रमों को समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जाएगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे सक्रिय भूमिका निभाएं और सार्वजनिक आवाजाही को बाधित होने से पहले ही आवश्यक कदम उठाएं।

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जनता को इस समस्या की गंभीरता समझाने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिया गया है कि टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को व्यापक रूप से चलाया जाए। इस अभियान के तहत नागरिकों को यातायात नियमों और उल्लंघन के कानूनी परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

यदि सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सीधे जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि सार्वजनिक सड़कों का दुरुपयोग न हो। सरकार का उद्देश्य अनधिकृत सड़क अतिक्रमण को पूरी तरह खत्म करना और राज्यभर में निर्बाध यातायात सुनिश्चित करना है।

इस बैठक में अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, रायपुर और बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर और बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई और कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया गया।

इन सख्त कदमों के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार सार्वजनिक स्थानों के सुव्यवस्थित उपयोग को सुनिश्चित करने और यातायात बाधाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।