Advertisement

छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत किया शामिल | तेजी से मिलेगी मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: 13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत, तय समय में मिलेगी मंजूरी

रायपुर, 26 अप्रैल 2025मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवाओं की डिलीवरी में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य के छह प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के तहत शामिल किया गया है।

इस फैसले से नागरिकों और व्यवसायियों को सरकारी सेवाएं अब तय समयसीमा के भीतर मिलेंगी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी कामकाज में जवाबदेही स्थापित होगी।

किन विभागों की सेवाएं लाई गईं एक्ट के दायरे में?

  • छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB)

  • वाणिज्य और उद्योग विभाग

  • विधिक माप विज्ञान विभाग

  • नगर तथा ग्राम निवेश विभाग

  • जल संसाधन विभाग

ये 13 सेवाएं होंगी तय समय में पूरी

नई व्यवस्था के तहत पर्यावरणीय मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन, जल संसाधन से जुड़ी अनुमतियां आदि सेवाएं अब निर्धारित समय के भीतर निपटाई जाएंगी।

यदि समयसीमा में सेवाएं प्रदान नहीं की गईं, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे देरी की शिकायतों में कमी आएगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गति आएगी।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा,

“हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल करना एक ऐतिहासिक सुधार है। यह कदम न केवल जवाबदेही बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को नई गति देगा।”

व्यवसायी समुदाय ने जताई खुशी

रायपुर के अवंति बाई चौक के युवा व्यवसायी श्री नान्हू अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा,

“पहले मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब समयसीमा तय होने से हमारे कारोबार को गति मिलेगी। यह व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी राहत है।”

निवेशकों और उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर

पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाई गई यह नई व्यवस्था खासतौर पर छोटे और मझोले उद्यमों (SMEs) के लिए फायदेमंद साबित होगी, जो समयबद्ध सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। इससे छत्तीसगढ़ निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनेगा।

सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में और भी सेवाओं को इस अधिनियम के तहत लाया जाएगा, जिससे राज्य की प्रशासनिक दक्षता और अधिक बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह सुधार डिजिटलीकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक और मजबूत कदम है, जो नए भारत के निर्माण में राज्य की भूमिका को और सशक्त करेगा।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47