सरगुजा में दहेज हत्या: आरोपी पति गिरफ्तार, पुलिस की सख्त कार्रवाई

दहेज़ हत्या मामले में सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, आरोपी पति दीपक पैकरा गिरफ्तार

सरगुजा, छत्तीसगढ़ | सरगुजा ज़िले के बतौली थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति दीपक पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका रविना पैकरा को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने की पुष्टि पुलिस जांच में हुई है।

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13 नवंबर 2024 को मृतिका के पिता शिवप्रसाद पैकरा निवासी टिरंग ने बतौली थाने में सूचना दी कि उनकी पुत्री रविना पैकरा ने 12 नवंबर को अपने घर के पास बिही पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतिका को उसके पति दीपक पैकरा द्वारा मोटरसाइकिल और नकदी की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

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पुलिस ने मामले में मर्ग क्रमांक 73/24 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ धारा 80(2) बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 48/25 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी में सीतापुर के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री राजेंद्र मंडावी, बतौली थाना प्रभारी उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो और भगलू राम गजानन की अहम भूमिका रही।

पुलिस द्वारा दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में दिखाई गई तत्परता और संवेदनशीलता सराहनीय है। इससे समाज में एक सख्त संदेश जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।