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ब्रेकिंग : कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

1. राज्य पुलिस अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा

राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 30 नए सांख्येतर पद सृजित किए जाएंगे, जिससे लंबे समय से लंबित पदोन्नति की मांग पूरी हो सकेगी।

2. वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए PanIIT के साथ संयुक्त उपक्रम

SC, ST, गरीब, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय के लिए सरकार और PanIIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी। यह कंपनी कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आजीविका और सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर कार्य करेगी।

3. मोटर यान कराधान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

राज्य में पुराने वाहनों से होने वाले हादसे और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इससे सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

4. पुराना फैंसी नंबर अब नए वाहन पर भी संभव

अब वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन का फैंसी या चॉइस नंबर नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। शासकीय वाहनों के लिए यह सुविधा निःशुल्क होगी।

5. निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून में संशोधन को मंजूरी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सकेगा।

6. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू

राज्य के छात्रों के लिए नई स्टार्टअप और इनोवेशन नीति लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 50 हजार छात्रों तक पहुंचना, 500 प्रोटोटाइप्स और 150 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना है। विशेष रूप से कृषि, हरित ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर रहेगा।

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7. कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन

किसानों की सुविधा और कृषि विपणन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम, 2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

8. राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु एक नया प्राधिकरण गठित किया जाएगा। यह प्राधिकरण योजनाबद्ध शहरी विकास, निवेश प्रोत्साहन और भूमि उपयोग को नियंत्रित करेगा।

9. जीएसटी कानून में संशोधन

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। यह केंद्र सरकार के वित्तीय संशोधनों के अनुरूप अंतरराज्यीय लेन-देन में सुधार लाएगा।

10. कर विवादों के निपटारे के लिए संशोधन विधेयक

 

 

छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने और लंबित कर मामलों के शीघ्र समाधान के लिए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है।

11. भू-राजस्व संहिता में व्यापक संशोधन

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में बदलाव कर भूमि अभिलेख अद्यतन, नामांतरण प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। अवैध प्लॉटिंग पर रोक और जियो-रेफरेंस मैप से कानूनी विवादों में कमी आएगी।

12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।

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