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एल्गर मामला: एचसी ने वरवर राव और 2 अन्य आरोपियों की डिफ़ॉल्ट जमानत की याचिका खारिज कर दी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गर परिषद-माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार वरवर राव और दो अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एचसी के पहले के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसने उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार कर दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एल्गर परिषद-माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार वरवर राव और दो अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एचसी के पहले के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसने उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उसके लिए यह कहना मुश्किल है कि उसके पहले के फैसले में कोई तथ्यात्मक त्रुटि थी और इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ ने कहा, “पुनरीक्षण के लिए कोई मामला नहीं बनता है।”












