
Atal Pension Yojana बंद करने की प्रक्रिया: जानें कैसे निकालें पैसा और क्या मिलेगी सरकारी राशि?
Atal Pension Yojana (APY) को अब 60 वर्ष से पहले बंद कराया जा सकता है। जानें खाता बंद करने की प्रक्रिया, नियम और किन परिस्थितियों में पूरी राशि (सरकारी योगदान सहित) मिलती है।
Atal Pension Yojana Account Closure: कैसे बंद कराएं APY खाता, जानें पूरी प्रक्रिया और नियम
नई दिल्ली। अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन का लाभ देती है।
हालांकि कई बार निवेशक इसे बीच में बंद कराना चाहते हैं। तो सवाल उठता है — क्या APY खाता बंद कराया जा सकता है और कैसे?
क्या योजना बंद की जा सकती है?
हां, अटल पेंशन योजना को बंद किया जा सकता है, लेकिन यह स्वैच्छिक निकासी (Voluntary Exit) के रूप में होगा।
इस स्थिति में सरकारी योगदान और उस पर मिला ब्याज वापस नहीं मिलता, केवल निवेशक की अपनी जमा राशि और नेट ब्याज (Net Interest) ही लौटाया जाता है।
यदि निवेशक की मृत्यु या गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियां हों, तो खाते से पूरी राशि (सरकारी योगदान सहित) दी जाती है।
APY खाता बंद करने की प्रक्रिया (Atal Pension Yojana Closure Process)
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अपने बैंक शाखा में जाएं जहां आपका APY खाता है।
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वहां “Voluntary Exit/Closure Form” भरें।
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फॉर्म में अपना PRAN नंबर, बैंक खाता संख्या और निकासी का कारण दर्ज करें।
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बैंक आपके आवेदन की जांच के बाद राशि आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।
नियम और शर्तें (Rules & Conditions)
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यदि आपने योजना में 1 अप्रैल 2016 से पहले शामिल होकर सरकारी सह-योग (Co-contribution) प्राप्त किया था, तो स्वैच्छिक निकासी करने पर वह राशि और ब्याज नहीं मिलेगा।
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अगर आप योजना में शामिल होने के बाद आयकरदाता (Taxpayer) बन जाते हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा और जमा राशि लौटा दी जाएगी।
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शुरुआत में योजना से 60 वर्ष से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद स्वैच्छिक निकासी की सुविधा दी गई है।