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 ईडी ने 20.21 करोड़ की कुर्क संपत्तियां लौटाईं, निवेशकों से धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई

जालंधर/ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मोहाली के 06 फरवरी 2026 के आदेश के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत कुर्क की गई लगभग 20.21 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियां स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और कैथोलिक सीरियन बैंक को वापस कर दी हैं।

ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां मेसर्स नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और उसके निदेशक नीरज थताई @ नीरज अरोड़ा के खिलाफ निवेशकों से धोखाधड़ी और धन शोधन से जुड़े मामले में कुर्क की गई थीं। हालांकि बिक्री विलेख के अनुसार इन संपत्तियों का मूल्य 20.21 करोड़ रुपये है, लेकिन वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये आंका गया है।

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माननीय न्यायालय द्वारा जिन कुर्क अचल संपत्तियों को बहाल करने की अनुमति दी गई है, उनमें पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी की जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने निवेशकों को भारी मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये जुटाए और इन पैसों का इस्तेमाल निजी संपत्तियां खरीदने में किया। इसी आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत संपत्तियों को कुर्क किया गया था।

ईडी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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