अम्बिकापुर: अवैध भंडारण पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, जप्तशुदा 40 बोरी PDS चावल और 10 बोरी धान को राजसात करने का आदेश; 21 जुलाई को होगी खुली नीलामी
अम्बिकापुर, 15 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद्य विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के राशन की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य अधिकारी से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विभिन्न छापों और जांच अभियानों के दौरान जप्त किए गए अवैध धान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सरकारी चावल को नियमानुसार राजसात (Government Confiscation) करने का निर्णय लिया गया है। राजसात की गई इस खाद्यान्न सामग्री की आगामी 21 जुलाई 2026 को खुली नीलामी (Public Auction) की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के पंजीकृत व्यापारी और राइस मिलर्स भाग ले सकेंगे।
जप्त सामग्री का विवरण और वर्तमान स्थिति
खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई के तहत कुल 10 बोरी धान, जिसका अनुमानित वजन लगभग 4 क्विंटल है, और भारी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का चावल जप्त किया गया था। जप्त किए गए चावल की कुल संख्या 40 बोरी है, जिसका कुल वजन लगभग 20 क्विंटल (2 हजार किलोग्राम) आंका गया है।
प्रशासनिक सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखने के दृष्टिकोण से, इस संपूर्ण जप्तशुदा अनाज को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में यह खेप स्टेटवेयर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चठिरमा गोदाम, अम्बिकापुर में पूर्ण सुरक्षा के साथ भंडारित की गई है। नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने तक यह खाद्यान्न प्रशासन की सीधी देखरेख और कड़े पहरे में रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की क्षति या हेरफेर की गुंजाइश न रहे।
राजसात खाद्यान्न सामग्री की संक्षिप्त तालिका
| क्र. | सामग्री का प्रकार | मात्रा (बोरी में) | अनुमानित वजन (क्विंटल) | वर्तमान भंडारण स्थल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अवैध जप्तशुदा धान | 10 बोरी | लगभग 04 क्विंटल | स्टेटवेयर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चठिरमा गोदाम, अम्बिकापुर |
| 2 | सरकारी चावल (PDS) | 40 बोरी | लगभग 20 क्विंटल | स्टेटवेयर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चठिरमा गोदाम, अम्बिकापुर |
21 जुलाई 2026 को आयोजित होगी खुली नीलामी
खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चूंकि यह खाद्यान्न अवैध स्रोतों से या नियमों के उल्लंघन के तहत जप्त किया गया था, इसलिए विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए इसे शासकीय संपत्ति घोषित (राजसात) कर दिया गया है। अब इस सामग्री का निपटारा पारदर्शी तरीके से करने के लिए 21 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
इस नियत तिथि पर चठिरमा गोदाम परिसर या प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर शासकीय नियमों के अंतर्गत खुली नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। विभाग ने जिले तथा आस-पास के सभी इच्छुक मान्यता प्राप्त व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और राइस मिलर्स को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक खरीदारों के लिए मुख्य नियम व शर्तें:
- पात्रता: नीलामी में केवल वही व्यापारी या राइस मिलर भाग ले सकेंगे जिनके पास वैध मंडी लाइसेंस, वाणिज्यिक कर नंबर (GSTIN) और खाद्य विभाग से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होंगे।
- निर्धारित समय: सभी इच्छुक बोलीदाताओं को 21 जुलाई 2026 को तय समय से पूर्व कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। देर से आने वाले आवेदकों को प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अग्रिम राशि (EMD): नियमों के मुताबिक, बोली प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियमानुसार सुरक्षा निधि या अग्रिम राशि जमा करनी पड़ सकती है, जिसकी विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती है।
- तत्काल भुगतान और उठाव: जिस भी व्यापारी या राइस मिलर की बोली अधिकतम और स्वीकृत होगी, उसे शासन के नियमानुसार पूरी राशि एकमुश्त जमा करानी होगी और निर्धारित समयावधि के भीतर चठिरमा गोदाम से अनाज का उठाव सुनिश्चित करना होगा।
PDS चावल की कालाबाजारी पर सख्त रुख
अम्बिकापुर और संपूर्ण सरगुजा संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की अवैध खरीद-बिक्री और उसके अवैध परिवहन को लेकर खाद्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन का कहना है कि यह चावल सीधे तौर पर समाज के गरीब और जरूरतमंद तबके के लिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार की सेंधमारी या कालाबाजारी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हाल के दिनों में खाद्य विभाग की टीमों ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर कई संदिग्ध ठिकानों और वाहनों की आकस्मिक जांच की थी। इसी कड़ी में चठिरमा और अम्बिकापुर के शहरी व ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रों से यह खेप जप्त की गई थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले बिचौलियों और परिवहनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत एफआईआर (FIR) और जेल भेजने का प्रावधान शामिल है।
राइस मिलर्स और स्थानीय व्यापारियों में हलचल
इस शासकीय नीलामी की घोषणा के बाद से ही अम्बिकापुर और सरगुजा संभाग के राइस मिलर्स और अनाज व्यापारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। 20 क्विंटल चावल और 4 क्विंटल धान की यह खेप व्यावसायिक दृष्टिकोण से मिलर्स के लिए बेहद उपयोगी है। कई स्थानीय राइस मिलर्स का कहना है कि वे इस खुली नीलामी प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, क्योंकि पारदर्शिता के साथ शासकीय अनाज को बाजार चक्र में वापस लाना एक सराहनीय कदम है। व्यापारियों ने विभागीय पारदर्शिता की उम्मीद जताते हुए कहा है कि नियत तिथि को वे भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी बोलियां प्रस्तुत करेंगे।
प्रशासन की अपील: पारदर्शी प्रक्रिया में सहयोग करें
खाद्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर सूचना जारी करते हुए आम जनता और व्यापारिक संगठनों से अपील की है कि वे इस खुली नीलामी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी भी नागरिक या व्यापारी को इस प्रक्रिया के संबंध में कोई विशेष तकनीकी शंका या नियमों को लेकर स्पष्टीकरण चाहिए, तो वे अम्बिकापुर स्थित जिला खाद्य कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर विस्तृत विवरणिका का अवलोकन कर सकते हैं।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से वीडियोग्राफी और उच्चाधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में संपन्न कराई जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर पक्षपात या गड़बड़ी की संभावना न रहे।













