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उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक बिक्री पर जिला प्रशासन की कार्यवाही 888 बोरी यूरिया खाद जप्त आगामी आदेश तक विक्रय पर प्रतिबंध-

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गरियाबंद 24 अगस्त 2021/कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर आज दोपहर गरियाबंद के विभिन्न खाद विक्रेता संस्थानों पर छापामार कर कार्यवाही की गई। अपर कलेक्टर श्री जे.आर. चौरसिया एवं अनुविभागीय अधिकारी गरियाबंद श्री विश्वदीप मार्गदर्शन में कृषि, राजस्व एवं सहकारिता विभाग द्वारा यह कार्यवाही की गई। कार्यवाही अंतर्गत स्थानीय गरियाबंद के लक्ष्मी बीज भण्डार में किसान मनकराम ग्राम खरता निवासी द्वारा 2 बोरी यूरिया 800 रूपये में खरीदना पाया गया, जबकि 1 बोरी यूरिया का निर्धारित दर 266 रूपये 50 पैसा है। निर्धारित दर से अधिक दर पर खाद बेचे जाने के कारण उर्वरक अधिनियम के तहत स्टॉक में मौजूद 700 बोरी यूरिया, 491 बोरी सुपर फास्फेट, 360 बोरी सुपर फास्फेट दानेदार, 216 बोरी पोटाश एवं 196 बोरी प्रोम को जप्ती बनाकर आगामी आदेश तक विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह गांधी मैदान स्थित अभय बीज भण्डार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर ग्राम धवलपुर निवासी जितेन्द्र निषाद को 1 बोरी राखड़ सुपर फास्फेट को 600 रूपये में विक्रय करते पाया गया जबकि इसका निर्धारित दर 340 रूपये प्रति बोरी है। अभय बीज भण्डार में भी प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए स्टाॅक में मौजूद 188 बोरी यूरिया, 90 बोरी ग्रोमोर, 3 बोरी डीएपी एवं 116 बोरी पोटाश जप्त कर आगामी आदेश तक विक्रय हेतु प्रतिबंध लगाया गया है। ज्ञात है कि क्षेत्र के किसानों से लगातार खाद के किल्लत एवं निर्धारित दर पर बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी

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