

कलेक्टर ने अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया
जिले में अगले आदेश तक नहीं लगेंगे सप्ताहिक बाजार
कल 11 अप्रैल से 6बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी दुकानें होटल रेस्टोरेंट्स प्रात 9 से रात्रि 9:00 बजे तक खुले रहेंगे पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर नियंत्रण से बाहर
प्रदेश खबर – सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिले में कोविड-19 संक्रमण का बढ़ते प्रभाव को रोकने जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत दुकानें एवं प्रतिष्ठा ने प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगे अगर रेस्टोरेंट एवं होटल सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेगी जबकि पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर आदेश प्रतिबंध से बाहर गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश एवं गाइड लाइन के अनुसार आदेश ने उल्लेख किया गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश क्रमांक/1878/ एस.डब्ल्यू / 2021, दिनांक 24.03.2021 एवं आदेश क्र. बीबी 1972/न्यायिक / 2021, दिनांक 29.03.2021 एवं संशोधित आदेश क्र. / 1976 / न्यायिक / 2021, दिनांक 30 मार्च 2021 जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में तथा जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों / शा्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में जिला-सूरजपुर के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है -दुकानोंप्रात 06.00 बजे से दोपहर सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकाने, रेस्टोरेंट, 02:00 बजे तक,शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी प्रकार ठेले-गुमटियां (कोविड-19 से सुरक्षा मानकों के पालन की शर्त पर)प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 भोजनालय / ढाबा में डायनिंग. टेक-अवे एवं होम बजे तकडिलिवरी (कोविड-19 से सुरक्षा मानकों के पालन की शर्त पर, पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार, जैसे-एतवारी बाजार, बुधवारी बाजार,आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब पूरे सूरजपुर जिले के सप्ताहिक बाजार इतवारी बुधवारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगेंगे जबकि, दैनिक बाजार सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी / तहसीलदार खुली जगह निर्धारित कर कोविड-19 सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों के पालन के साथ संचालन सुनिश्चित करेंगे। जिले के समस्त प्रकार के देशी/ विदेशी मदिरा दुकान का संचालन एवं होम डिलिवरी सुबह 9 बजे से सायं 06:00 बजे तक होगे। दुग्ध व्यवसाय हेतु दोपहर 2 बजे के पश्चात कोई भी दुकान /,पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये रात्रि 09बजे तक केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स / छविगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 09:00 बजे समाप्त करना अनिवार्य। होगे
सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने करने की समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा।एवं बंदसभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसाथियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगाताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिये आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जाये एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जावे। 10. प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
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