छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंबिलासपुरब्रेकिंग न्यूज़राज्य

CG NEWS : हाईकोर्ट ने कहा– मामूली बातों पर झगड़ा और विवाद तलाक का पर्याप्त आधार नहीं

CG NEWS : हाईकोर्ट ने कहा– मामूली बातों पर झगड़ा और विवाद तलाक का पर्याप्त आधार नहीं

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300

बिलासपुर। CG NEWS : हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई की है. जहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच मामूली बातों पर झगड़ा और चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति तलाक का पर्याप्त आधार नहीं है. पति-पत्नी के बीच प्यार झगड़े तो होते रहते है। छोटी सी बात पर तलाक तक चले जाना यह अच्छी बात नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है।बता दें कि राजनांदगांव के रहने वाले मनीष राय की शादी 2015 में कांकेर की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के संबंधों में खटास आने लगी. विवाद बढ़ा तो पति ने 4 दिसम्बर 2017 में राजनांदगांव के फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया. पति ने याचिका में बताया कि वह पत्नी की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आ चुका है, इस वजह से उसका एक साथ रहना मुश्किल हो गया है.

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

पत्नी ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों को ग़लत बताते हुए अपनी सास द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही. इससे पहले परिवार न्यायालय ने क्रूरता साबित नहीं होने पर याचिका खारिज कर दी, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के बाद परिवार न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!