प्राकृतिक आपदाओं के प्रकरण निपटाने और आर्थिक सहायता राशि देने में तहसील महासमुंद रहा सबसे आगे, पिछले 4 माह में 2.5 करोड़ बांटे

महासमुंद : प्राकृतिक आपदाओं के प्रकरण निपटाने और आर्थिक सहायता राशि देने में तहसील महासमुंद रहा सबसे आगे, पिछले 4 माह में 2.5 करोड़ बांटे

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कलेक्टर जनचौपाल व सिंगल विंडो सेवा के माध्यम से लोग सीधे अपने प्रकरणों की स्थिति जान पा रहे है और निराकरण भी हो रहा है। इसके अलावा आमजन शासन की हितकारी लाभक़ारी सेवा का लाभ उठा पा रहे है।

महासमुंद तहसील में प्राराकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण से मृत होने वाले व्यक्ति के परिजनों को ₹4.00 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है | पिछले कई महीने से प्रक्रियाधीन 25 प्रकरणों का निराकरण कर परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक अनुदान राशि दी गयी। वही कोविड में हुए मृत्यु वाले सदस्यों के परिवारों को समयसीमा से भी पहले 50,000 रु प्रति परिवार प्रदाय करने में तहसील महासमुंद सबसे आगे रहा है। इन प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने में सिंगल विंडो का प्रयोग किया गया और पिछले 3 माह में ही 305 पारिवारिक सदस्यों को 1.52 करोड़ रु की सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रकरण स्वीकृत कर राशिदी गयी । आपदा में सहायता पहुचाने में तहसील महासमुंद रसबसे आगे रहा। पिछले 4 माह में 2 करोड़ 52 लाख रुपए पीड़ित परिजनों दिए गए ।

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एसडीएम भागवत जायसवाल ने बताया कि किसी भी घटना या आवेदन की जांच संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा करा कर प्रतिवेदन एस डी एम के अनुशंसा सहित कलेक्टर को किए जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

किसी व्यक्ति के घटना,दुर्घटना में असामयिक मृत्यु होने पर घटना दिनांक के 4 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन साक्ष्य का कथन ,पुलिस अंतिम समीक्षा रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र लिया जाकर आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

लेकिन तकनीकी कारणों से या रिपोर्ट प्राप्त नही होने की दशा में प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन इसमे आनी वाली गतिरोध को दूर करते हुए प्रकरण का शीघ्र निपटारा करने हेतु जनदर्शन व अन्य माध्यमों से तहसील महासमुंद अंतर्गत 1 वर्ष के भीतर पात्र कुल 25 विपत्ति ग्रस्त परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है ताकि ऐसे संकट परिवारों को सहायता प्रदाय की जा सके।