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Ambikapur News : अधिक से अधिक किसानों को दिलाएं केसीसी का लाभ- कलेक्टर………..

24 अप्रैल से शुरू होगा केसीसी संतृप्ति अभियान............ ऑनलाईन बैठक में अधिकारियों को दिए गए निर्देश............

अधिक से अधिक किसानों को दिलाएं केसीसी का लाभ- कलेक्टर………..

P.S.YADAV/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शुक्रवार को कृषि, उद्यनिकी मछ्ली पालन और बैंक के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक ली। उन्होंने  केसीसी और क्रेडिट कार्ड योजना से छूटे हुए सभी किसानों का केसीसी बनाकर योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से “किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी“ मुहिम के तहत 24 अप्रैल से 01 मई 2022 तक की अवधि के दौरान केसीसी संतृप्ति अभियान के लिए त्वरित मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत उन पात्र किसानों के लिए जो पहले केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं ले सके थे उन्हें केसीसी प्रदान किया जाएगा। यह अभियान सभी विकासखंडों में शुरू किया जएगा। अभियान में सभी संबंधित विभाग आपसी समन्यव कर छूटे हुए किसानों का केसीसी बनवाये।

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बताया गया कि त्वरित अभियान के एक भाग के रूप में पीएम किसान लाभार्थी जो अभी तक केसीसी योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं उन्हें एक पृष्ठ का सरलीकृत फॉर्म भरना होगा। फार्म में अपने भूमि अभिलेख का विवरण तथा भूमि पर होनेवाले फसलों का विवरण देना होगा। साथ ही घोषणा करनी होगी कि उन्होंने किसी अन्य शाखा से केसीसी का लाभ नहीं उठाया है। यह एक पृष्ठ का सरलीकृत प्रपत्र सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट, कृषि और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट (www.agricoop.gov.in) के साथ- साथ पीएम किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर उपलब्ध है। ऐसे आवेदनों की जांच बैंक शाखाओं द्वारा बैंक की मानक चेक लिस्ट के अनुसार की जाएगी। सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए आवेदनों को बैंक शाखाओं द्वारा आवेदकों को उचित पावती के साथ स्वीकार किया जाएगा और केसीसी की सैद्धांतिक मंजूरी के बारे में सूचित किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला प्रशासन, नाबार्ड डीडीएम और एलडीएम अभियान का समन्वय करेंगे और ब्लॉक स्तर पर अभियान का समन्वय राज्य सरकार के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बीएलबीसी संयोजक द्वारा किया जाएगा।

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जिन पीएम किसान लाभार्थियों की ऋण सीमा 1.6 लाख के अंदर है उन्हें फॉर्म में वांछित जानकारी प्रदान करने पर तत्काल अनुमोदित स्वीकृत सीमा के साथ केसीसी जारी कर दिया जाएगा। जिन लाभार्थियों की सीमा भूमि क्षेत्र और उगाई गई फसल के अनुसार 1.6 लाख से अधिक है उन्हें केसीसी, सीमा की सैद्धांतिक मंजूरी में दिया जाएगा लेकिन बैंकिंग प्रणालियों के अनुसार अन्य दस्तावेजों के पूरा होने पर ही ऋण सीमा वितरित की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने सभी प्रकार की केसीसी स्कीमों, खेती, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी के लिए अधिकतम संख्या में पीएम-किसान लाभार्थियों को जोड़ने की परिकल्पना की है और पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई और पीएमजेडीवाई आदि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी पात्र किसानों को भी शामिल किया है।

जिले के सभी पात्र किसान जिन्हें अभी तक केसीसी के तहत कवर नहीं किया गया है वे इस अभियान का लाभ उठाते हुए निकटतम केसीसी शिविरों और बैंक शाखाओं से सम्पर्क कर सकते है। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रियेश गौतम, उप संचालक उद्यान केएस पैकरा, उप संचालक कृषि एमआर भगत सहित नाबार्ड और बैंक के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे।

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