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ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण फिर से शुरू

ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण फिर से शुरू

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वाराणसी, 14 मई वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को फिर से शुरू हो गया।

मस्जिद प्रबंधन समिति ने संकेत दिया है कि वह स्थानीय अदालत द्वारा सौंपी गई टीम के साथ फिलहाल सहयोग करेगी।

वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया, “अधिकृत व्यक्ति – सभी पक्ष, उनके वकील, अदालत आयुक्त और वीडियोग्राफर – मौके पर पहुंच गए हैं और सर्वेक्षण शुरू हो गया है।”

मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

शर्मा ने पहले कहा था कि शुक्रवार को सभी संबंधित पक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उनसे आयोग के काम और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई थी।

वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने भी पीटीआई को बताया कि सर्वे शुरू हो गया है.

गुरुवार को अपने आदेश में, जिला सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए मस्जिद समिति द्वारा एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे उनके द्वारा ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था।

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न्यायाधीश ने आयुक्त को सर्वेक्षण में मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।

शुक्रवार को जिलाधिकारी की ओर से हुई बैठक में हिंदू और मुस्लिम पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मौजूद थे.

साथ ही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत, हालांकि, सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई।

मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच पिछले हफ्ते सर्वेक्षण रोक दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अधिवक्ता आयुक्त के पास परिसर के अंदर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है। समिति ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया और उन्हें बदलने के लिए याचिका दायर की।

हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा था कि अदालत द्वारा नियुक्त तीन अधिवक्ता आयुक्त, दोनों पक्षों के पांच-पांच वकील और एक सहायक के अलावा एक वीडियोग्राफी टीम सर्वेक्षण करेगी।

मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच लोग जुमे की नमाज में शामिल हुए।

जिला अदालत ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि यदि परिसर के कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो ताले तोड़े जाने चाहिए.

इसने जिला अधिकारियों से सर्वेक्षण की अनुमति नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा।

Ashish Sinha

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