
विधि छात्रों को दी गई मोटर यान अधिनियम की जानकारी…………
विधि छात्रों को दी गई मोटर यान अधिनियम की जानकारी…………
P.S.YADAV/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.बी. घोरे के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिंदल ने गुरूवार को विधिक जागरूकता शिविर में विधिक के छात्रों को मोटर यान अधिनियम की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 के तहत अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 4/181 के तहत अपराध है तथा दोनो अपराध करते समय वाहन का स्वामी या भारसाधक धारा 5/180 मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त बगैर आर.सी. के वाहन चलाना, बगैर परमिट के वाहन तहत दण्डनीय होगा इसी तरह बिना इंडिकेटर के वाहन मोडना, रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाना, दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारी करना, बिना बीमा के वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, अधिक भार वाले वाहन को चलाना, अधिक यात्रियों वाले वाहन को चलाना, बिना सीट बेल्ट के सवारी करना तथा आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता न देना धारा 194-3 के तहत अपराध है।