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नफरती भाषण के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें : न्यायालय ने तीन राज्यों से कहा
नफरती भाषण के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें : न्यायालय ने तीन राज्यों से कहा
नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने संविधान में भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना का हवाला देते हुए शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को निर्देश दिया कि वे नफरत भरे भाषणों के दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने का इंतजार किये बिना सख्त कार्रवाई करें।.
शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना के दायरे में आएगी।.