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उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को खारिज किया
उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को खारिज किया
नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर/ उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दंत चिकित्सा कॉलेजों में 2018 में दंत चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सात छात्रों के दाखिले को ‘अवैध’ करार देते हुए कहा कि अनुचित सहानुभूति अवैध प्रक्रिया को बढ़ावा देगी।.
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने भारतीय दंत परिषद की अपील को स्वीकार कर लिया और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छात्रों को अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।.