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पीएफआई हड़ताल संबंधी क्षति की वसूली कार्यवाही में देरी पर केरल सरकार ने अदालत से खेद जताया
पीएफआई हड़ताल संबंधी क्षति की वसूली कार्यवाही में देरी पर केरल सरकार ने अदालत से खेद जताया
कोच्चि, केरल सरकार ने शुक्रवार को मौजूदा समय में प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) द्वारा आहूत हड़ताल में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में वसूली की कार्यवाही पूरी करने में देरी के लिए केरल उच्च न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगी।.
सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उन संपत्तियों को 15 जनवरी तक जब्त कर लिया जाएगा, जिनकी पहचान पंजीकरण विभाग द्वारा हड़ताल का आह्वान करने वाले या उसमें भाग लेने वालों लोगों के रूप में की गई है। राज्य सरकार ने वसूली की कार्यवाही पूरी करने के लिए एक महीने का समय भी मांगा।.












