
पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं, ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट
पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं, ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि इस साल दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी नहीं है, लेकिन बेरियम साल्ट या रसायन वाले पटाखों पर प्रतिबंध है. यानी इस बार ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
कोर्ट ने शुक्रवार को बेरियम वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं.
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि “यदि यह पाया जाता है कि प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव (गृह), राज्य पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी एसएचओ या पुलिस अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे.”
इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ़ नहीं है.
कोर्ट ने कहा था “खुशी मनाने की आड़ में नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की इजाज़त नहीं दी जा सकती. हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहां पर हैं.”
न्यायालय ने कहा कि उन अधिकारियों को कुछ ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिन्हें आदेश को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया है. पीठ ने कहा कि पटाखे बाज़ार में खुलेआम मिल रहे हैं जो चिंता का विषय है.












