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CG Draft Voter List 2025: आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 23 दिसंबर से दावा-आपत्ति

भारत निर्वाचन आयोग आज छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

CG SIR: छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी, 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति का मौका

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) प्रकाशित करने जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2026 में प्रस्तावित चुनावों की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा।

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आयोग ने निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट मतदाता सूची को CEO और DEO की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

अनुपस्थित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी होगी जारी

मतदाता सूची के साथ-साथ

  • अनुपस्थित
  • स्थानांतरित
  • मृत
  • डुप्लीकेट मतदाताओं

की सूचियां भी संबंधित CEO/DEO वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद निर्धारित समय-सीमा में दावा-आपत्ति प्रक्रिया चलेगी, जिसके निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।


नोटिस फेज में होगा दावा-आपत्ति का निपटारा

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नोटिस फेज शुरू होगा। इस दौरान चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा—

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  • गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना
  • सुनवाई करना
  • प्रमाणों की जांच
  • अंतिम निर्णय लेना

जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।


SIR को लेकर चुनाव आयोग का दावा

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि—

  • सभी वास्तविक और योग्य मतदाताओं को दावा-आपत्ति अवधि में जोड़ा जाएगा
  • जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा
  • किसी भी पात्र मतदाता के छूटने से बचने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ने घर-घर जाकर कई बार संपर्क किया
  • ERO ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर अस्थायी सूची साझा की, ताकि BLA फील्ड में सत्यापन कर सकें

ऑनलाइन कैसे देखें अपना नाम?

नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP)

  1. वेबसाइट: voters.eci.gov.in पर जाएं
  2. Search Your Name in Electoral Roll विकल्प चुनें

तीन तरीके उपलब्ध हैं:

  • EPIC नंबर से: वोटर आईडी नंबर, राज्य और कैप्चा भरें
  • पर्सनल डिटेल्स से: नाम, जन्मतिथि/उम्र, रिश्तेदार का नाम, जिला और विधानसभा क्षेत्र भरें
  • मोबाइल नंबर से: राज्य, भाषा और मोबाइल नंबर डालकर सर्च करें

Voter Helpline App

  • Google Play Store या Apple App Store से Voter Helpline App डाउनलोड करें
  • EPIC नंबर या अन्य विवरण से अपना नाम खोजें

 

Ashish Sinha

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