
प्राकृतिक आपदा से होने वाले जनहानि होने पर मृतक के विधिक वारिस को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता!
प्राकृतिक आपदा से होने वाले जनहानि होने पर मृतक के विधिक वारिस को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता!
रायपुर//छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर पीड़ित हितग्राहीयों को नहीं दिया जा रहा सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6.4 के अंतर्गत अनुदान सहायता वित्तीय वर्ष 2023.24 में मांग के अनुरूप जिले के सभी तहसीलों में प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर पीड़ित हितग्राहीयों को नहीं दिया जा रहा सहायता राशि प्रदान की जाती है,अगर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु छत्तीसगढ़ राज्य में कई पीड़ित हितग्राही हैं जिन्हें मदद के पैसे के लिए कलेक्टर कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते है।
प्राकृतिक आपदा सेे मृत्यु होने पर पीड़ित हितग्राहीयों को नही दिया जा रहा सहायता राशि, प्राकृतिक आपदा से होने वाले जनहानि,पशु हानि ,मकान क्षति व फसल क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 6-4 में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। जनहानि होने पर मृतक के विधिक वारिस को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए अपने अनुविभागीय अधिकारी रा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम रिपोर्ट, पहचान पत्र व बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।