
तीन लाख कर्मियों ने नहीं दिया पेंशन का विकल्प, विधायक धरमलाल कौशिक के सवाल पर मुख्यमंत्री बघेल ने दी जानकारी
रायपुर। राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू होने के बाद 10 फरवरी 2023 की स्थिति में 857 एनपीएस कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सहमति दी है। एक कर्मचारी ने एनपीएस में बने रहने की सहमति दी है। 309197 कर्मचारी-अधिकारियों ने अब तक कोई विकल्प नहीं दिया है।विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा थ्ाा कि कितने कर्मचारी और अधिकारियों ने एनपीएस और ओपीएस के लिए सहमति दी है। कितने कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखित जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 के द्वारा दिनांक एक नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त राज्य के सभी शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस योजना एक नवंबर 2004 से प्रारंभ की है।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी संगठन से योजना के प्रविधानों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। फेडरेशन द्वारा पुरानी पेंशन योजना और नवीन पेंशन योजना के विकल्प चयन में भ्रांति उत्पन्न् होने एवं विकल्प चयन के लिए निर्धारित तिथि में एक माह की वृद्धि करने का अनुरोध किया थ्ाा। कर्मचारियोें की शंका को दूर करने के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन स्थित आडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया थ्ाा।
सरकार ने विकल्प भरने के लिए पांच मार्च तक का समय निर्धारित किया गया थ्ाा। कौशिक ने पूछा कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रति माह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित, जीवित रखने के लिए एनपीएस में क्या प्रविधान है? मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में पीएफआरडीए अधिनियम में खाते अप्रचलित होने संबंधी प्रविधान नहीं है।