छत्तीसगढ़राज्य

प्रचलित गाइडलाइन दरों में परिवर्तन नहीं …….

प्रचलित गाइडलाइन दरों में परिवर्तन नहीं

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अम्बिकापुर- स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन दरों को यथावत रखा गया है। इसी प्रकार 75 लाख रुपये तक के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय विलेखों पर प्रदत्त पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट को 31 मार्च 2024 तक के लिए यथावत रखा गया है। इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि की आबंटन या अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा रियायती या गैर रियायती स्थायी पट्टों को भू-स्वामी अधिकार में परिवर्तन संबंधी दस्तावेजों पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क अधिकतम 2 हजार रुपये प्रभार्य किया गया था जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी। 1 अप्रैल 2023 से उक्त छूट प्रभावशील नहीं होने से पूर्ववत अन्तरण की भांति स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क देय होगा।

Pradesh Khabar

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