
प्रेक्षकों ने ली तीनों विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं अभिकर्ता के प्रतिनिधियों की बैठक
निर्वाचन व्यय व आदर्श आचार संहिता के संबंध में दी जानकारी
बेमेतरा – विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में शाम को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जिलें की तीनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 साजा, 69 बेमेतरा और 70 नवागढ़ के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक (ऑब्जर्वर) अभिषेक कृष्णा, व्यय प्रेक्षक ब्रजेश कुमार सिंह और पुलिस प्रेक्षक नारायण टी ने अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। सभी से निर्वाचन में सहयोग की बात कही गयी।
बैठक के दौरान एफएसटी, एसएसटी, एकाउंट टीम, व्हीएसटी के दलों के सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान प्रेक्षकों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा के प्रत्याशियों के व्यय हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय सीमा निर्धारण किया गया हैं। उन्होंने व्यय लेखा मैंटेन करने के साथ लेखांकन टीम के पास संधारित करवाना आवश्यक हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय निगरानी के लिए वीएसटी द्वारा वीडियोग्राफी करायी जाएगी। जिसका अवलोकन कर व्यय का संधारण किया जाएगा। प्रेक्षक श्री कृष्णा ने कहा कि पेयजल, दरी, फैन, पंडाल जैसे विभिन्न सामग्रियों के साथ वाहन, नाचा दल, आदि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दर का निर्धारित किया गया हैं। प्रचार सामग्री वाहन के संबंध में बताया कि अनुमति लेकर कार्य करें, इसके साथ ही बैनर में मुद्रक एवं प्रति अनिवार्य रूप से अंकित किया आवश्यक हैं।
प्रत्याशियों के विज्ञापन व्यय के लिए एमसीएमसी गठित की गई हैं। जिसमें मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही हैं, मीडिया में विज्ञापन की दर निर्धारित होने के साथ ही इस बार सोशल मीडिया का दर भी निर्धारित किया गया हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सभी आचार संहिता का पालन करेंगे एवं प्राप्त नोटिस का निर्धारित समय अवधि में जवाब देना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में प्रेक्षक द्वारा जानकारी बताते हुये कहा कि किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कार्य नही करना हैं, जिससे विभिन्न जाति धर्म व समुदाय के बीच मतभेद घृणा या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। धार्मिक स्थल/मंच का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए न किया जावे। सभी दल व अभ्याथियों को ऐसे कार्य से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचारण व अपराध हैं, जैसे कि मतदाताओं का रिश्वत देना, उन्हें डराना धमकाना, फर्जी मतदान, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मतयाचना करना। बिना अनुमति के वाहन का उपयोग तथा रैली, सभा आयोजन। किसी भी व्यक्ति के भूमि, भवन, दिवार आदि का उपयोग उसकी सहमति के बिना प्रचार प्रसार का उपयोग न किया जाये। अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा रैली कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न न किया जाये, निर्धारित स्थानों पर सभा, रैली, प्रचार प्रसार आदि के लिए समय के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर से निर्धारित प्रारूप में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुये प्रचार प्रसार सभा, रैली का आयोजन इस प्रकार किया जावे कि यातायात बाधित न हो तथा आम आदमी को भी परेशानी न हो। किसी भी प्रकार की अवांछनीय/संदेहात्सपद गतिविधि होने पर तत्काल प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को सूचित किया जाने के निर्देश दिए।
प्रेक्षक के द्वारा अभिकर्ता नियुक्ति के संबंध मे बताते हुये कहा कि निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता का प्रारूप, प्रपत्र बुकलेट में उपलब्ध हैं, जिसे भरकर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेंगे। मतदान दिवस के लिए मतदान केन्द्रवार मतदान अभिकर्ता नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर पीठासीन अधिकारी के पास जमा करना होगा। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवेक्षण के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि व्यय लेखा शाखा जिला पंचायत भवन में स्थापित किया गया हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार प्रसार में किये गये व्यय का लेखा जोखा प्रदाय किये निर्वाचन व्यय पंजी में संधारित किया जाना हैं तथा लेखा शाखा में 3 बार निर्धारित तिथि को निरीक्षण कराने के लिए दस्तावेज सहित उपस्थित होना हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना के 30 दिवस के भीतर निर्वाचन व्यय का विवरण व्यय पंजी, व्हाउचर एवं शपथ पत्र सहित निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जाना हैं। बैठक में तीनों विधानसभा के आरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बंदे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अभिकर्ता और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।