राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नये प्रावधानो के तहत किसानो की आय का मार्ग होगा प्रशस्त- कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नये प्रावधानो के तहत किसानो की आय का मार्ग होगा प्रशस्त- कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह

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कलेक्टर ने किसानो को शासन की योजनाओ का लाभ लेने की अपील*

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_आज सूरजपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने कहां कि छत्तीसगढ़ शासन की राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हो रहे है। न्याय योजना से किसानो का आत्मविश्वास बढ़ा है। किसान समृद्धि की राह में आगे बढ़ रहे है। कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने जिले के किसानो को शासन की महत्वकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नये प्रावधानो का लाभ लेने अपील की है।
कलेक्टर ने बताया कि किसानो को धान के अलावा अन्य फसल लेने अथवा वृक्षारोपण करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नये प्रावधानो के साथ विस्तार किया गया है। नये प्रावधान के तहत निर्धारित फसल लेने पर प्रति एकड़ 9 हजार से 10 हजार रुपये तक आदान सहायता राशि मिलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आदान सहायता की राशि के लिए मुख्यतः तीन प्रावधान है। पहला प्रावधान यह है कि पिछले साल की तरह धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबिन, अरहर, गन्ना, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान केला, पपीता फसल लेने वाले किसानो को 9 हजार रुपये प्रति एकड़ किसानो को आदान सहायता राशि दी जायेगी। दूसरा प्रावधान उन किसानो के लिए जो धान के बदले अन्य निर्धारित फसले लेना चाहते है उन्हे 10 हजार प्रति एकड़ की दर से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी। इसी तरह तीसरा प्रावधान उन किसानो के लिए जो धान के बदले वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हे भी 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जायेगी, यह तीन वर्ष के लिए होगी। इस योजना मे समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। कृषको को आदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in पर पंजीयन कराना होगा।
कृषक को आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ भरे हुए आवेदन (संलग्न प्रपत्र 1 अनुसार) का सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कराना होगा। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कृषक को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अधिक से अधिक इस योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे एवं किसानों का पंजीयन करवायेंगे। हितग्राही की पात्रता में समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। कृषकों को आदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक अनिवार्य होगा एवं अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। योजनांतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही आदान सहायता देय होगा।