छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़राज्यसूरजपुर

जिला चिकित्सालय सूरजपुर परिसर के कैटींन में कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

जिला चिकित्सालय सूरजपुर परिसर के कैटींन में कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e

गोपाल सिंह विद्रोही /प्रदेश खबर/ प्रमुख छत्तीसगढ़/सूरजपुर 7 जुलाई 2021 आज नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 के तहत् सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान कराये जाने पर प्रति व्यक्ति 200 दर से 400 रू. की चालानी कार्यवाही की गई एवं भविष्य में सार्वजनिक स्थल में तम्बाकु एवं धुम्रपान न कराने की हिदायत दी गई। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ० शशि तिर्की के द्वारा कैंटीन संचालक माँ महामाया स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव को चेतावनी पत्र जारी किया गया जिसमें तम्बाकु युक्त गुटखा एवं धुमपान से संबंधित सामग्री बेचना एवं सार्वजनिक स्थल में धुम्रपान नहीं कराये जाने हेतु हिदायत दी गई एवं भविष्य में पुनः इस प्रकार की पुनरावृति होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्तिकरण की कार्यवाही हेतु चेतावनी दी गई।

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Ashish Sinha

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!