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‘‘धार्मिक टैटू’’ होने के कारण केन्द्रीय बलों के लिए अनुपयुक्त पाये गये व्यक्ति ने अदालत का रुख किया
‘‘धार्मिक टैटू’’ होने के कारण केन्द्रीय बलों के लिए अनुपयुक्त पाये गये व्यक्ति ने अदालत का रुख किया
नयी दिल्ली/ दाहिने हाथ पर ‘‘धार्मिक टैटू’’ बने होने पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और अन्य बलों में भर्ती के लिए अनुपयुक्त घोषित किये जाने पर एक व्यक्ति ने अधिकारियों के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।.
अधिकारियों के वकील ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि दाहिने हाथ से सलामी दी जाती है और यह टैटू गृह मंत्रालय के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के तहत मान्य नहीं है।.