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जीबीएम मैदा में पर्याप्त लेबलिंग नहीं करने पर 2 संस्थानों पर कुल 5 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दाखिल प्रकरण में अपर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

खाद्य गुणवत्ता से संबंधित शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 9340597097 में कॉल या व्हाट्सएप पर दे सकते है सूचना

गरियाबंद // जीबीएम मैदा के पैकेट पर सही जानकारी युक्त पर्याप्त लेबल नही लगाए जाने और नियमानुसार पोषण संबंधी जानकारी भी प्रदर्शित नही किए जाने पर 2 संस्थानों पर कुल 5 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वाले 1 संस्थान और 1 विनिर्माता पर लगाया गया है। इनमें जीबीएम मैदा के विक्रेता अजहर किराना स्टोर्स मैनपुर पर 20 हजार रुपए एवं खाद्य उत्पाद के विनिर्माता श्री गणेश बेसन मिल सेरीखेड़ी जिला रायपुर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा लोगों से यह अपील की गई है कि जिले में खाद्य गुणवत्ता से संबंधित शिकायत के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मोबाइल नंबर 9340597097 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गरियाबंद श्री तरुण बिरला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर मैनपुर के अजहर किराना स्टोर्स पर जीबीएम मैदा का सैंपल लिया गया था। संकलित नमूना को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। ग्राहकों को बेचे जाने वाले उक्त खाद्य सामग्री के लेबल में त्रुटी होने के कारण मिथ्याछाप घोषित किया गया था। मिथ्याछाप पाए गए खाद्य के प्रकरण में नियमानुसार जांच पूर्ण कर अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्री अरविंद पाण्डेय द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए प्रकरण में आदेश पारित किए गए है। जिनमे कुल 5 लाख 20 हज़ार रुपये की शास्ती अधिरोपित की गई है।

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त खाद्य उत्पाद जीबीएम ब्रांड के मैदा पैकेट पर पर्याप्त जानकारी युक्त लेबल नही लगा पाया गया। जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री संघटकों की जानकारी नहीं मिल पाएगी। यह खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2020 का उल्लंघन है। इसी प्रकार लेबल पर पोषण सूचना भी नियमानुसार नही पाया गया है। उक्त से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन पाया गया। उक्त कारणों से संस्थानों पर कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता कोई भी उपभोग किये जा रहे खाद्य की क्वालिटी, संघटक, विनिर्माता का नाम पता, पोषण मूल्य, शाकाहारी, मांसाहारी आदि सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते है। इसलिए विनिर्माण परिवहन, वितरण तथा विक्रय के सभी स्तरों पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा विनिर्माण, परिवहन, वितरण अथवा विक्रय किये जा रहे खाद्य का लेबल खाद्य सुरक्षा मानक लेबलिंग तथा प्रदर्शन विनियम 2020 के अनुपालन में हो। जिससे उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों को खाद्य के संबंध में स्पष्ट, उचित तथा सही जानकारी प्राप्त हो। जिससे उपभोक्ताओं को स्वयं के स्वास्थ्य की परिस्थितियों के अनुसार खाद्य का चुनाव करने में सुगमता हो।

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