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रिश्वत लेने के 32 साल पुराने मामले में 82 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी को एक साल की सजा
रिश्वत लेने के 32 साल पुराने मामले में 82 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी को एक साल की सजा
लखनऊ, लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने 32 साल पहले 100 रुपए रिश्वत लेने के आरोपी 82 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे लिपिक को बृहस्पतिवार को एक साल की सजा सुनाई।.
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने अभियुक्त को उसकी वृद्धावस्था को देखते हुए कोई भी रियायत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत ने सेवानिवृत्त रेलवे लिपिक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।.











