अम्बिकापुर 28 मई 2021/ कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला सरगुजा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में
दिनांक 31-05-2021 रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे, फलस्वरूप जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
जिले की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पूर्व प्रसारित उपरोक्त आदेशों को अतिक्रमित
करते हुए मैं संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा निम्नानुसार आदेश प्रसारित करता हूँआगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
स्विमिंग पूल, जिम सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन
इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिौर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल/मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का।कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक/40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक-29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना (कोविड-19) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा सेन्टर प्रातः 8:00 से संध्या 05:00 बजे तक (मंगलवार को छोड़कर) खुले रहेंगे। जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हॉट बाजार लगाने/खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।