मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, परित्यक्त महिलाओं और दिव्यांगजनों को तीर्थ यात्रा का अवसर

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, परित्यक्त महिलाओं और दिव्यांगजनों को तीर्थ यात्रा का अवसर

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0

जगदलपुर, 02 अप्रैल 2025 – राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को देशभर के 19 चयनित तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत बस्तर जिले से कुल 394 वरिष्ठ नागरिकों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को और 28 दिव्यांगजनों को तीर्थ यात्रा पर भेजे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की यात्रा सामूहिक रूप से संचालित होगी, जबकि दिव्यांगजनों के लिए विशेष यात्राएं आयोजित की जाएंगी। यात्रियों के साथ शासकीय अनुरक्षक और सुरक्षा कर्मी भी होंगे।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए यात्रा का लक्ष्य

योजना के तहत 75 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से और 25 प्रतिशत लाभार्थी नगरीय क्षेत्र से चयनित किए जाएंगे। इसमें 80 प्रतिशत लाभार्थी बीपीएल अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे, जबकि 20 प्रतिशत एपीएल परिवारों से लिए जाएंगे, बशर्ते वे आयकरदाता न हों।

यात्रा के लिए चयनित तीर्थ स्थलों की सूची शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। पात्रता के आधार पर लाभार्थियों का चयन कर यात्रा कराई जाएगी।

पात्रता और आवश्यक शर्तें

  • वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।

  • विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

    66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
    hotal trinetra
    gaytri hospital
  • दिव्यांगजन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

  • वर्तमान में शासकीय सेवा में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी और आयकरदाता पात्र नहीं होंगे।

  • यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होने का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा:

  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि)

  • स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो

  • रक्त समूह प्रमाण पत्र

  • प्रथम बार तीर्थ यात्रा का प्रमाण पत्र

  • संपर्क हेतु मोबाइल नंबर

स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान अनफिट पाए जाने वाले यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगरीय निकाय और जनपद पंचायत द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।

सहायक की पात्रता

  • 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक के साथ 21 से 50 वर्ष का सहायक अनिवार्य होगा।

  • दिव्यांगजनों के साथ भी 21 से 50 वर्ष के सहायक को भेजा जाएगा।

  • केवल श्रवण बाधित, मूक-बधिर, दृष्टि बाधित और अस्थि बाधित दिव्यांगजन ही योजना के तहत पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे जल्द ही लाभार्थियों का चयन कर तीर्थ यात्राएं शुरू की जा सकें।