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ग्रामसभा का आयोजन 23 से 29 जनवरी तक

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उत्तर बस्तर कांकेर/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा जिले की सभी ग्राम पंचायतों, मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 23 जनवरी से 29 जनवरी तक ग्रामसभा आयोजित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामसभाओं का आयोजन अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें, एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्रामसभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्रामसभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्रामसभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।
कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा व मुनादी कराएं। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ ¼GS NIRNAY½ मोबाईल एप में अपलोड कर ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल ¼https://meetingonline.gov.in½ एवं ¼GPDP½ पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 03 फरवरी 2024 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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