
जिले में बिना लाइसेंस महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू इट उत्पादन का दबाव बनाने की खबर को विभाग ने बताया निराधार : कहा पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं निर्देश
सूरजपुर 17 जुलाई 2021विगत 16 जुलाई को दबंग न्यूज एवं घटती घटना अखबार में महिला एवं बाल विकास विभाग का कारनामा खाद्य एवं ओषधि प्रशासन विभाग के लाइसेंस के बगैर महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू इट उत्पादन करने का दबाव शीर्षक से प्रकाशित खबर का विभाग ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर निराधार बताया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार जिले में किसी भी परियोजना अंतर्गत नवीन समूह को प्रदाय आदेश जारी नही किया गया है इसके साथ ही परियोजना अधिकारियों को जुलाई माह के प्रारंभ में ही आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदायित पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू इट प्रदाय हेतु चयनित नवीन स्व सहायता समूहों के अनुबंध के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। निर्देश में नियम 3.5 अनुसार खाद्य सुरक्षा और अन्य सभी मानकों के पालन किये जाने पर ही समूह रेडी टू इट उत्पादन और वितरण कर सकेंगे। परियोजना अधिकारियों के द्वारा जिला कार्यालय से प्राप्त निर्देशों की प्रति नवीन स्व सहायता समूह को उपलब्ध करा दी गई है,सभी मानकों को पूर्ण करने पश्चात भौतिक सत्यापन किये जाने के उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रदाय आदेश जारी किया जा सकेगा।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया ने बताया कि उक्त खबर बिना तथ्यों के प्रकाशित की गई है, जो निराधार है। खबर प्रकाशन के बाद मैंने इसकी पुष्टि करने जांच की जिसमे किसी भी परियोजना से नवीन समूह को प्रदायगी आदेश जारी करना सामने नही आया है, जबकि जिला कार्यालय से प्राप्त निर्देशो को नवीन महिला स्व सहायता समूहों को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसमे नियम 3.5 में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, एवं विनिमय 2011 के प्रावधानों का पालन करना एवं अनुज्ञप्ति कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त करना अनिवार्य है।
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