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लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन

लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन

 

प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न को रोका जाना है।

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ऐसे सभी कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा रहा है।

इस समिति में एक पीठासील अधिकारी तथा 2 सदस्य रखे जा रहें है। आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं होने की स्थिति में 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान किया गया है।

समिति गठन की सूची विभाग के सूचना पटल पर तथा विभागीय वेबसाईट पर अवलोकन किया जा सकता है।

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