ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़

उपासना अधिनियम: न्यायालय ने याचिकाओं पर जवाब के लिए केंद्र को दिया दो सप्ताह का समय

उपासना अधिनियम: न्यायालय ने याचिकाओं पर जवाब के लिए केंद्र को दिया दो सप्ताह का समय

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300

नयी दिल्ली/उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को शुक्रवार को दो सप्ताह का समय दिया।

इस कानून में किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी धार्मिक स्थल को पुन: प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायामूर्ति एस. रविंद्र भट और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी आवेदकों को धार्मिक स्थलों की स्थिति में बदलाव करने पर रोक लगाने वाले उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

पीठ ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ 11 अक्टूबर को इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने वकील एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा इस मुद्दे पर दाखिल एक जनहित याचिका पर पिछले वर्ष 12 मार्च को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

इसमें कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है, जो किसी भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी धार्मिक स्थल के मालिकाना हक से संबंधित है।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!