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अंबिकापुर : शिक्षण संस्थान के 100 गज दायरे में तम्बाकू उत्पाद की विक्रय चिंताजनक

प्रभा आनंद सिंह यादव ब्यूरो चीफ सरगुजा

शिक्षण संस्थान के 100 गज दायरे में तम्बाकू उत्पाद की विक्रय चिंताजनक
अम्बिकापुर 15 मार्च 2021/ नोडल अधिकारी एनटीसीपी डाॅ0 शैलेन्द्र गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत युवाओं में प्रचलित तम्बाकू नशे की समीक्षा कर आकड़े प्रस्तुत किये गये है, जो कि सरगुजा को तम्बाकू मुक्त करने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती है। सरगुजा की कुल जनसंख्या (10 लाख) का 40 प्रतिशत अर्थात 4 लाख व्यक्ति तम्बाकू का सेवन करते है, इनमें से 90 प्रतिशत अर्थात 3.60 लाख तम्बाकू नशा के लत के शिकार 10 से 22 वर्ष के किशोर आयु में हो जाते है। ये किशोर आयु के बच्चे अधिकांशतः (74.4 प्रतिशत) तम्बाकू व पान मसाला के लोक लुभावने वाले विज्ञापन व दूसरे लोगों को तम्बाकू खाते देखने से तम्बाकू का सेवन प्रारंभ करते है, जबकि 15.5 प्रतिशत बच्चे कोतुहल वश व शिक्षण संस्थान के आस-पास सर्वसुलभता के कारण तम्बाकू का सेवन करना प्रारंभ करते है। सरगुजा में तम्बाकू सेवन प्रारंभ करने की आरम्भिक आयु 08 वर्ष की पायी गयी है जो चिंताजनक है। तम्बाकू बनाने वाली कंपनियां किशोरों को अपना सबसे बड़ा ग्राहक मानती है और तरह-तरह के प्रलोभन व विज्ञापन के माध्यम से इनके कोमल मन व मस्तिष्क को तम्बाकू सेवन करने के लिए प्रेरित करते है। स्कूल एवं कॉलेज के 100 गज के दायरे में तम्बाकू विक्रय की पूर्ण पाबंदी है, परन्तु तम्बाकू कंपनियां तम्बाकू के फूटकर व्यापारी को तम्बाकू की बिक्री शिक्षण संस्थान के आस-पास कराने के लिए गोपनीय तरीके से अभियान चलाती है। जिला प्रशासन सरगुजा के द्वारा शिक्षण संस्थान के परिसर के 100 गज दायरे के अन्दर तम्बाकू विक्रय करने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 06 बी के अनुसार 200 रूपये का अर्थदण्ड व जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा के द्वारा विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए 800 रूपये का अतिरिक्त अर्थात कुल 1000 रूपये तक जुर्माना वसूला जायेगा। बिना प्रमाण पत्र देखे 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को तम्बाकू उत्पाद का विक्रय करने पर बाल किशोर संरक्षण अधिनियम 2015 के नियमानुसार 7 वर्ष की जेल की सजा अथवा 07 वर्ष की जेल की सजा के साथ 1 लाख रूपये तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा। पीजी कॉलेज अम्बिकापुर, मल्टी परपज हॉयर सेकेण्डरी स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल नवापारा, केदारपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल निगम पानी टंकी के सामने, मणीपुर गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, हॉली क्राॅस कान्वेंट स्कूल, गांधीनगर हायर सेकेण्डरी स्कूल, माध्यमिक शाला गोधनपुर, सिद्धार्थ हायर सेकेण्डी स्कूल प्रतापपुर नाका पर पहले चरण में कार्यवाही की जावेगी। 

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