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तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए एक साल के अलगाव की शर्त को अदालत ने असंवैधानिक करार दिया
तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए एक साल के अलगाव की शर्त को अदालत ने असंवैधानिक करार दिया
कोच्चि/ केरल उच्च न्यायालय ने तलाक अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए एक साल या इससे अधिक के अलगाव की शर्त को असंवैधानिक करार दिया है।.
अदालत ने कहा है कि यह शर्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।.