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पशु कल्याण बोर्ड में नामांकित सांसदों को ‘लाभ के पद’ प्रावधानों से छूट दी जानी चाहिए: संसदीय समिति
पशु कल्याण बोर्ड में नामांकित सांसदों को ‘लाभ के पद’ प्रावधानों से छूट दी जानी चाहिए: संसदीय समिति
नयी दिल्ली, एक संसदीय समिति ने कहा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के लिए सांसदों के चयन को ‘लाभ के पद’ के रूप में नहीं माना जा सकता है।.
एडब्ल्यूबीआई ने दिसंबर, 2018 में लाभ के पद को लेकर संसदीय संयुक्त समिति से यह जांच करने का अनुरोध किया था कि क्या बोर्ड के लिए सांसदों का चयन या नामांकन लाभ का पद धारण करने जैसा है और ऐसा होने पर यह संसद के सदस्यों के रूप में उनकी अयोग्यता का कारण बनता है।.