रायपुर

हाईकोर्ट में निगम ने कहा, जहां बन रही चौपाटी वह स्थान एजुकेशन हब में नहीं, कोर्ट बोली- गूगल मैप में बताएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सोनवाई हुई। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच इस संबंध में गूगल मैप के दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को प्रस्तुत करने कहा है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।

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बता दें कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी विरोध कर रही है। उनका कहना है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है।बता दें कि राजेश मूणत और भाजपा के जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के इस निर्णय के विरोध में एडवोकेट प्रदीप मिश्रा, जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें प्रकरण की सुनवाई होते तक चौपाटी के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।

क्या है याचिका में

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याचिका में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम का मास्टर प्लान 2011 में बना था, जिसे 2021 में एप्रुव कराया गया है। मास्टर प्लान में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास कमर्शियल एक्टीविटी स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी और नगर निगम की ओर से बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के अवैधानिक रूप से चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है।

साथ ही इय याचिका में यह भी विखा है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी किस आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में चौपाटी बना रहे हैं, इस संबंध में नगर निगम से दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करावा रहा है।

याचिकाकर्ताओं से मांगे गूगल मैप के दस्तावेज

कोर्ट में आज रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने जिस जगह पर आपत्ति जताई है वहां निर्माण कार्य ही नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इसका विरोध किया और बताया कि जिस जगह पर काम चल रहा है वह गूगल मैप में अभी भी साइंस कॉलेज परिसर दिखा है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए है।

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