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बिलासपुर : जिले में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन कलेक्टर सारांश मित्तर ने जारी किया आदेश

■ कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक रहेगी लॉकडाउन की अवधि

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बिलासपुर :- जिले में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, पर इसमें काफी राहत रहेगी। कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी कर दिया है। किराना दुकान के साथ अब रोजाना जरूरत वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति रहेगी। स्थापित बाजार की दुकानों को लेकर व्यापारियों से चर्चा कर 50 प्रतिशत दुकानें खोलने फार्मूला तय किया जाएगा। हालांकि जिन दुकानों को छूट मिलेगी, उन्हें शाम 5 बजे तक बंद करवा दी जाएंगी। संडे टोटल लॉकडाउन, हर रोज नाइट कर्फ्यू।

रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा।
इस दौरान सिर्फ अस्पताल , क्लीनिक मेडिकल स्टोर , पेट्रोल पंप ही चल सकेंगे। इसके अलावा राशन दुकानें , एलपीजी , न्यूज़ पेपर , दूध , फल , सब्जी की होम डिलीवरी हो सकेगी। हर रोज शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान होटल , होम डिलीवरी , थोक माल लोडिंग अनलोडिंग ही अपने तय समय तक हो सकेगा।

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इन पर रहेगी पाबंदियां
24 मई के बाद भी हालांकि सभी सुपर मार्केट , सुपर बाजार , सब्जी बाजार , मॉल शोरूम , मैरिज हॉल , स्विमिंग पूल , क्लब , सिनेमा हॉल , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , जिम बंद रहेंगे। शराब दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। पार्क , रिजॉर्ट , धार्मिक स्थल , सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे । स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे , सभी प्रकार के सभा जुलूस , प्रदर्शन , सामाजिक धार्मिक , राजनीति का आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे । शहर के सभी पान , सिगरेट , चाट , गुपचुप , फास्ट फूड के ठेले भी बंद रहेंगे।

पढ़िए कलेक्टर का आदेश….?

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