छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंबेमेतराब्रेकिंग न्यूज़राज्य

अभ्यर्थीयों के व्यय निरिक्षण एवं पंजी की जाँच के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित

अभ्यर्थीयों के व्यय निरिक्षण एवं पंजी की जाँच के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86
mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

बेमेतरा – व्यय प्रेक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय/निर्वाचन व्यय पंजी की जाँच एवं निरिक्षण हेतु तीनों विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थीयों के व्यय निरिक्षण के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की हैं। इसी क्रम में साजा विधानसभा क्षेत्र 68 के अभ्यर्थीयों के व्यय निरिक्षण के लिए 10 एवं 14 नवंबर, बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थीयों के लिए 10 एवं 14 नवंबर तथा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थीयों के लिए 11 एवं 15 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई हैं। तीनो वि.स. क्षेत्र के संबंधित अभ्यर्थी कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा के कक्ष क्रमांक 03 में निर्धारित तिथि पर प्रातः 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालयीन समय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें। ज्ञात हो कि व्यय पंजी जाँच एवं व्यय निरिक्षण निर्वाचन नियमों के अनुरूप व्यय लेखों का संधारण किया जायेगा। हर एक प्रत्याशी निर्वाचन गतिविधि अथवा प्रचार-प्रसार से जुड़े सभी व्यय का लेखा-जोखा अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। अभ्यर्थी के व्यय लेखा पंजी का निरीक्षण अभ्यर्थी/अभिकर्ता को दैनिक रूप से तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित दर सूची अनुरूप व्यय लेखा संधारित किया जायेगा। सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को निर्धारित समय व निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करने व मिलन करने व्यय प्रेक्षक के द्वारा निर्देशित किया गया। जिन मामलों में अभ्यर्थी अपना दिन प्रतिदिन का लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल हो जाता हैं और नोटिस दिए जाने के बावजूद यह विफलता बनी रहती हैं, तो ऐसे नोटिस के शामिल किए जाने के 48 घंटों के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा-171(झ) के अंतर्गत एफआईआर दायर किया जाना होता हैं और निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहनों आदि के इस्तेमाल के लिए अनुमति वापस ले ली जाएगी।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!