
किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
बेमेतरा – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख सुरक्षा) अधिनियम 2000 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा में किया गया। जिसमें अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती तनुश्री गवेल ने बताया कि न्यायालय द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को पारित निर्णय संपूरणा बहेरूआ विरूद्ध भारत संघ व अन्य में पारित गाईडलाईन के अनुसार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किशोर न्याय बोर्ड सीडब्ल्यूसी विशेष किशोर ईकाई पुलिस विभाग, पैनल अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण हेतु आयोजित किया गया हैं। उक्त निर्णय में विधि से संघर्षरत किशोर अथवा बच्चें को अपराधी नहीं अपितु उसे पीड़ित के रूप में माना जाये दर्शित हैं। साथ ही उन परिस्थितियों पर गौर किये जाने हेतु कहा गया जिनकी विवशता के कारण बच्चा या किशोर अपराध करने हेतु मजबूर हुआ। अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विस्तार से प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया तथा प्रतिभागियों की समस्या का निदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमल शर्मा उप पुलिस अधीक्षक बेमेतरा, श्रीमती कौशिल्या साहू डीएसपी, राजेंद्र बनाफर सीडब्ल्यूसी, आनंद घृतलहरे सामाजिक कार्यकर्ता, राजेश शर्मा सहित पेनल अधिवक्ता उपस्थित थे।










