छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़राज्यसरगुजा

15 अगस्त तक मत्स्याखेट बंद

प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// उप संचालक मत्स्य पालन विभाग ने कहा है कि वर्षा ऋतु वंश वृद्धि का समय होता है अतः मत्स्याधोग अधिनियम को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। समस्त नदियों-नालों , छोटी नदियों, सहायक नदियों जिसमें सिंचाई तालाब बनाए गए है, को केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट 15 अगस्त तक के लिए पूर्णत निषिद्ध रहेगा। यदि इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो एक वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोंनो सजा देने का प्रावधान है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जलश्रोत जिनका संबंध नदी-नालों से नही है पर लागू नहीं होगा।

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.01.05 AM
Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!