
60 वर्ष की आयु से आजीवन प्रतिमाह 3 हजार रूपया मिलेगा पेंशन- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने सभी पात्र कामगारों से योजना का लाभ लेने की अपील
गोपाल सिंह विद्रोही /प्रदेश खबर/ प्रमुख छत्तीसगढ़/ केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालेें कामगरों के लिए इस पेंशन योजना को शुरू किया है। निवेशकों को इस योजना के तहत हर महीने कुछ पैसा निवेश करना होगा। सरकार इस योजना के जरिए 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर निवेशक को हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन की गारंटी देती है। कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत सीईओ श्री राहुल देव एवं श्रम पदाधिकारी श्री घनश्याम पाणिग्रही को निर्देशित किया है। उन्होंने असंगठित सभी पात्र कामगारों को योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने अपील की है ।
यह योजना असंगठित कामगार जैसे रिक्शा चालक, मिड डे मिल कामगार, ईटा भट्ठा कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, फेरीवाला, रसोईया, दर्जी, निर्माण कामगार, मनरेगा श्रमिक, छोटी दुकान वाले, खेतिहर मजदूर सहित अन्य कामगार पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। श्रम पदाधिकारी श्री घनश्याम पाणिग्रही ने बताया कि इस योजना में निवेश करने वाले पात्र कामगारों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये 60 वर्ष की आयु से आजीवन पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा तथा यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। उन्होंने बताया की योजना का नामांकन देश के सभी लोक सेवा केंद्रों में किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता मानदंड किया गया है जिसमें असंगठित कामगार प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष जिसकी के मासिक आय 15000 या इससे कम होना चाहिए। प्रीमियम राशि 55 रुपए से 200 रुपए का है। आवेदक को आधार कार्ड स्वयं एवं नामित व्यक्ति का, बचत जनधन खाते के दस्तावेज, मोबाइल फोन नंबर देना होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला सूरजपुर के दूरभाष नंबर 07775- 266168 पर संपर्क कर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।