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अतुल सुभाष मामला: आरोपी पत्नी के चाचा को चार सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत।

अतुल सुभाष मामला: आरोपी पत्नी के चाचा को चार सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

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मामले में मुख्य आरोप

ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदक का तर्क

न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय

अतुल सुभाष मामला: आरोपी पत्नी के चाचा को चार सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद/अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे आगे की जांच तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। आवेदक के मामले पर उचित क्षेत्राधिकार में आगे विचार किया जाएगा, जब मामला बेंगलुरु , कर्नाटक में संबंधित अदालत के समक्ष लाया जाएगा ।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में मृतक के चाचा सुशील सिंघानिया को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी । यह मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में धारा 108 और बीएनएस अधिनियम की धारा 3(5) के तहत दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ । सुशील सिंघानिया सहित आवेदकों पर मृतक अतुल सुभाष पर बड़ी रकम देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया था , जिसके कारण कथित तौर पर उसकी आत्महत्या हो गई।

मृतक अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आवेदक मृतक के खिलाफ झूठे मामलों को निपटाने के लिए उसे परेशान करने में शामिल थे। आवेदकों ने कथित तौर पर मृतक से 3 करोड़ रुपये की मांग की और वित्तीय दबाव के लिए विशेष रूप से उसे निशाना बनाया। मामले में मृतक की सास निशा सिंघानिया द्वारा की गई मांगों का विवरण दिया गया है , जिन्होंने कथित तौर पर मृतक से अपने बच्चे से मिलने के लिए 30 लाख रुपये मांगे और पैसे न देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

प्राथमिक आरोप मृतक के कथित धमकियों और उस पर डाले गए वित्तीय दबावों के कारण उत्पन्न संकट के इर्द-गिर्द घूमता है। मृतक द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट , जो उसकी मृत्यु के बाद पाया गया था, में आवेदकों, विशेष रूप से निशा सिंघानिया (सास), निकिता सिंघानिया (पत्नी) और सुशील सिंघानिया (चाचा-ससुर) के खिलाफ सीधे आरोप थे। यह दावा किया गया था कि इन व्यक्तियों के कार्यों के कारण मृतक असहाय और मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आत्महत्या से दुखद मृत्यु हो गई।

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सुनवाई के दौरान सुशील सिंघानिया की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि वह 69 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके वकील ने यह भी बताया कि सुशील सिंघानिया का कथित आत्महत्या में कोई सीधा संबंध नहीं था, बल्कि उन पर केवल मृतक को फोन पर धमकाने का आरोप लगाया गया था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोप एक सुसाइड नोट और एक वायरल वीडियो पर आधारित थे , जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता।

इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि सुशील सिंघानिया मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे थे , जिससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काफी असर पड़ा। उनके वकील ने आगे तर्क दिया कि गिरफ्तारी का कोई तत्काल खतरा नहीं था, और उनके लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत देना महत्वपूर्ण था ताकि उन्हें कर्नाटक में सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति मिल सके ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दलीलों पर विचार करने के बाद सुशील सिंघानिया को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने का फैसला किया । न्यायालय ने कहा कि आवेदक को कर्नाटक में उचित न्यायालय में जाने और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत राहत मांगने के लिए उचित अवधि दी जानी चाहिए । यह निर्णय सुशील सिंघानिया के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए लिया गया था, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है ।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने से इनकार करने से आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी , क्योंकि इससे बेंगलुरु की अदालतों में जाने की उसकी क्षमता में बाधा आएगी । इसलिए, सुशील सिंघानिया को चार सप्ताह की अवधि के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई , जिसके दौरान वह कर्नाटक की अदालत से उचित राहत मांग सकता है ।

जमानत की शर्तें

अदालत ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित कीं :

1. सुशील सिंघानिया को निर्देश दिया गया कि वह आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहें ।

2. उन्हें मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति को धमकाने या प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया।

3. उन्हें अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा कराने का आदेश दिया गया।

Ashish Sinha

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