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कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने अवैध रूप से प्राप्त शासकीय पट्टे को किया निरस्त

कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने अवैध रूप से प्राप्त शासकीय पट्टे को किया निरस्त

कोरबा, 07 मार्च 2025: कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई करते हुए अवैध रूप से प्राप्त शासकीय पट्टे को निरस्त करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला जिले में भूमि मामलों से जुड़ी पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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भैंसमा तहसील के ढोंगदरहा निवासी अमृत लाल पिता सखाराम ने शिकायत दर्ज कराते हुए कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव में स्थित खसरा नंबर 571, रकबा 0.648 हेक्टेयर भूमि पर प्रेमदास पिता मंगलदास द्वारा अवैध रूप से शासकीय पट्टा प्राप्त किया गया था। इस शिकायत के आधार पर न्यायालय कलेक्टर कोरबा में प्रकरण दर्ज किया गया और विस्तृत जांच की गई।

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न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत पट्टे की वैधता को जांचा गया। मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि विवादित भूमि पर आवंटन के नियमों का पालन नहीं किया गया था। साथ ही, प्रेमदास के पास भूमि का कोई वास्तविक कब्जा नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि पट्टा आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएँ थीं, जिसके चलते इसे अमान्य घोषित किया गया।

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प्राप्त तथ्यों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत प्रेमदास पिता मंगलदास को आवंटित शासकीय पट्टे को अवैध घोषित कर उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इस फैसले के साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया कि किसी भी प्रकार की अवैध भूमि आवंटन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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इस निर्णय को लेकर स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रवासियों ने संतोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से भविष्य में फर्जी पट्टा आवंटन पर रोक लगेगी। वहीं, अधिकारियों ने भी कहा कि जिला प्रशासन भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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कलेक्टर कार्यालय ने यह भी संकेत दिया है कि अन्य शासकीय भूमि आवंटन की पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि कोई अन्य अनियमितता पाई जाती है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

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इस प्रकार, कलेक्टर कोरबा अजीत वसंत द्वारा उठाया गया यह कदम सरकारी भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ है।

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