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PMFME योजना: खाद्य उद्योग खोलने के लिए 10 जून तक आवेदन करें, मिलेगी 10 लाख तक की मदद

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत कांकेर जिले में स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित। जानिए पात्रता, लाभ, उद्योगों की सूची और आवश्यक दस्तावेज।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना: स्वरोजगार के लिए 10 जून तक करें आवेदन, मिल सकता है 10 लाख तक अनुदान

उत्तर बस्तर कांकेर, 19 मई 2025| स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कांकेर द्वारा 10 जून 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

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पात्रता और लाभ:

  • आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 8वीं उत्तीर्ण

  • आयु सीमा: 18 वर्ष या उससे अधिक

  • एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पात्र

  • प्रोजेक्ट लागत का 35% तक अनुदान, अधिकतम ₹10 लाख तक

  • लाभार्थी का न्यूनतम अंशदान 10%, शेष राशि बैंक ऋण के रूप में देय

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किन उद्योगों को मिलेगा लाभ:
इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिनमें शामिल हैं:
✅ सीताफल आइसक्रीम, इमली कैंडी, मुरमुरा, पोहा
✅ मसाले, अचार, बड़ी-पापड़, रेडी टू ईट फूड्स
✅ टमाटर चटनी/सॉस, मुरब्बा, जूस, मक्का फ्लेक्स, पॉपकॉर्न
✅ कोदो-कुटकी, महुआ लड्डू, बेकरी उत्पाद
✅ सेव, भुजिया, जैम, जैली, डेयरी प्रोडक्ट्स, पशु और मछली आहार
✅ सॉफ्ट ड्रिंक्स, रिफाइन्ड तेल, गुड़ निर्माण आदि

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड, निवास/जाति प्रमाण पत्र

  • पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड

  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र

  • विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)

कहाँ करें संपर्क:
👉 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन (तृतीय तल), कांकेर
👉 वेबसाइट: www.mofpi.nic.in

Ashish Sinha

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