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एडीईओ भर्ती परीक्षा के सफल संचालन हेतु कलेक्टर ने समस्त केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों की ली बैठक

उत्तर बस्तर कांकेर, 13 जून 2025/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ-25) भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 जून रविवार को पूर्वान्ह 10 से 12.15 बजे तक की जाएगी, जिसमें जिले के लगभग 10067 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उक्त परीक्षा हेतु जिले में 41 परीक्षा केन्द्र भी बनाया गया है। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर सुश्री आस्था बोरकर को नोडल अधिकारी एवं सहायक संचालक शिक्षा श्री लक्ष्मण कावड़े को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने परीक्षा के सफल संचालन तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गत दिवस 12 जून को शासकीय भानुप्रतापपुर स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कांकेर में समस्त केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों की दो पालियों में प्रशिक्षण तथा बैठक आहूत की गई। जिसमें केन्द्र क्रमांक 01 से 20 तक के लिए दोपहर 12 से 01 बजे और केंद्र क्रमांक 21 से 41 हेतु दोपहर 01 से 02 बजे प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यवेक्षकों का दायित्व परीक्षा के आयोजन में अति महत्वपूर्ण है। गोपनीय सामग्री वितरण एवं केंद्र के विभिन्न प्रपत्रों में भी उनके हस्ताक्षर लगते हैं जिसे पूर्ण करते हुए परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्रों में बैठक क्षमता अनुसार आवश्यक बैठक व्यवस्था के साथ बिजली, पानी, टायलेट इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए संबंधितों को निर्देशित भी किए। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को अपील करते हुए कहा अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि 10 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र के साथ मूल पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लाना अनिवार्य है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण में सहयोग करेगी आवास टोली
उत्तर बस्तर कांकेर, 13 जून 2025/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जिले में 37932 हितग्राहियों के आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके विरुद्ध 29720 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिले के सुदूर क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 4718 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है इन पंचायतों में राजमिस्त्री की कमी एवं निर्माण सामग्री परिवहन में कठिनाई को देखते हुए कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार ऐसे ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण में प्रगति लाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एनआरएलएम तथा मनरेगा के अभिसरण से “आवास टोली“ का गठन किया गया है।
जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मण्डावी ने जानकारी देते हुए बताया कि “आवास टोली“ में गांव के युवा तथा एनआरएलएम की महिला स्व सहायता समूह के सदस्य शामिल है। जिससे आवास निर्माण के साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिल रहा है। “आवास टोली“ के माध्यम से हितग्राहियों को निर्माण सामाग्री एवं निर्धारित दर पर मिक्सचर मशीन तथा सेंट्रिंग प्लेट उपलब्ध कराने में सहायता की जा रही है। जिससे की महिला स्व सहायता समूहों की सक्रियता बढ़ी हैं तथा उनकी आजीविका में वृद्धि हुई है। जिले में 253 आवास टोली का गठन किया गया है, जिसमें कुल 1760 सदस्य शामिल है। आवास टोली में स्व सहायता समूह की 280 महिला सदस्य भी शामिल है, जिसमें से 14 सदस्य मिक्सचर मशीन प्रदाता एवं 32 सदस्य सेंट्रिंग प्लेट प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे है।
“आवास टोली“ का कार्य – प्रत्येक “आवास टोली“ में एक प्रशिक्षित राज मिस्त्री रहेगा जो गाँव के अन्य युवाओं को टोली के सदस्य के रूप में रखकर कार्य करते हुए प्रशिक्षण प्रदाय करेगा। एक आवास का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक उक्त “आवास टोली“ उसमें कार्य करेगा। तत्पश्चात् उस टोली के प्रशिक्षित युवा अन्य टोली के मुखिया के रूप में कार्य कर सकेगा। प्रत्येक “आवास टोली में महिला को भी रखा जा सकता है। “आवास टोली“ के सदस्य किसी हितग्राही के आवास निर्माण सामाग्री की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करेंगे परन्तु इसका भुगतान हितग्राही द्वारा ही किया जायेगा एनआरएलएम के महिला समूह “आवास टोली“ के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते है। एनआरएलएम के महिला समूह के माध्यम से मिक्सचर मशीन सेंट्रिंग प्लेट निर्धारित दर पर किराए से हितग्राही को उपलब्ध कराएँगे। एनआरएलएम के महिला समूह के सदस्य योजनान्तर्गत स्वीकृत अप्रारम्भ या निर्माण कार्य बंद हुए आवासों को पूर्ण करने हेतु हितग्राहियों को प्रोत्साहित करेंगे।. “आवास टोली“ में शामिल प्रशिक्षणार्थीयों को पृथक से मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। मनरेगा के तहत् हितग्राही को मिलने वाली मजदूरी राशि का भुगतान हितग्राही की सहमति से “आवास टोली“ के सदस्यों को किया जा सकता है। आवास निर्माण हेतु निगरानी का कार्य योजना के नियमों के तहत् तकनीकी सहायकों द्वारा ही किया जावेगा।

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