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केंद्र के नोटबंदी के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता : न्यायालय

केंद्र के नोटबंदी के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता : न्यायालय

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नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।.

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न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में फैसला भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच विचार-विमर्श के बाद किया गया।.

Ashish Sinha

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